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जानिए “जीएसटी ऑडिट” किस तरह के बिजनेस पर लागू होती है? 

आप कोई भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हों, नियमों से के हिसाब से हर साल आपको अपने बिजनेस की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर सरकार को सबमिट करनी होती है। ऑडिट कई तरह की होती है जिनमें से एक

 है “जीएसटी ऑडिट” (GST Audit), अब जीएसटी ऑडिट क्या है और किस तरह के बिजनेस पर लागू होती है चलिए जानते हैं। 

जीएसटी क्या है ?

जीएसटी ऑडिट के बारे में जानने से पहले ये जानते है कि जीएसटी क्या है? 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जीएसटी जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन तब लोगों को जीएसटी टैक्स के बदले वैट (VAT), सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जैसे कई सारे टैक्स देने पड़ते थे। 

इन सारे टैक्स की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सरकार ने इन सभी टैक्सेस को जोड़कर एक टैक्स सिस्टम बनाया जो था जीएसटी यानि कि “गुड्स एंड सर्विस टैक्स”। आज के टाइम पर हम जब कोई भी छोटे से छोटा सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमत के साथ हम जीएसटी टैक्स भी जुड़ा हुआ होता है जो हम हरबार भरते हैं। 

दो तरह के होते हैं जीएसटी टैक्स?

सीजीएसटी और एसजीएसटी (CGST & SGST) – ये टैक्स आपके राज्य के अंदर होने वाले सभी खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। 

आईजीएसटी (IGST) – ये टैक्स उस खरीद और बेच पर लागू किया जाता है जो कि आप आपके राज्य के बाहर से करते हैं। 

कब करवाना पड़ता है जीएसटी ऑडिट?

आपके बिजनेस की सभी जीएसटी टैक्स एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखने के लिए सरकार जीएसटी ऑडिट करवाती है। अब अगर आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर दो करोड़ से ज्यादा है तो आपको अपनी कंपनी में जीएसटी ऑडिट को करवाना होगा। 

जीएसटी ऑडिट की रिपोर्ट को हर साल 31 दिसंबर से पहले पहले जमा करवाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी ब्याज और जुर्माना भरना पड़ सकता है। जीएसटी ऑडिट में ऑडिटर आपकी कंपनी के सभी खरीद बेच के रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर के साथ साथ आपकी कंपनी की टैक्स डिटेल्स को भी चेक करता है।

इन खास चीज़ों पर नहीं देना होता है जीएसटी टैक्स-

वैसे तो एक माचिस के डिब्बे पर भी आपको जीएसटी टैक्स देना पड़ता है लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनपर आपको जीएसटी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 

1. जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं तब आपकी सैलरी से जीएसटी टैक्स नहीं कटेगा, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। 

2.  किसी भी व्यक्ति के दाह संस्कार को करवाने पर किसी भी तरह का कोई जीएसटी टैक्स नहीं देना होता है। 

3. अगर आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको कोई जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में बने घर और दुकान बेचने पर भी कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। 

4. इसके अलावा अगर आपका कोई केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो उससे जुड़ी किसी भी चीज पर जीएसटी टैक्स नहीं लगता है।

तो ये थी जीएसटी टैक्स और जीएसटी ऑडिट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, जो आपको आपके बिजनेस के लिए जाननी बहुत ज्यादा ज़रूरी होती हैं।

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